दिल्ली- NCR में प्रतिबंधों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली-हरियाणा और उत्तर प्रदेश के NCR क्षेत्र में आवागमन के लिए एक सुसंगत नीति होनी चाहिए. दिल्ली- NCR में प्रतिबंधों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली-हरियाणा और उत्तर प्रदेश के NCR क्षेत्र में आवागमन के लिए एक सुसंगत नीति होनी
दिल्ली- NCR में प्रतिबंधों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली-हरियाणा और उत्तर प्रदेश के NCR क्षेत्र में आवागमन के लिए एक सुसंगत नीति होनी चाहिए.
दिल्ली- NCR में प्रतिबंधों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली-हरियाणा और उत्तर प्रदेश के NCR क्षेत्र में आवागमन के लिए एक सुसंगत नीति होनी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि तालाबंदी के दौरान NCR क्षेत्र में इसके लिए एक समान नीति तैयार करें. एक हफ्ते के भीतर ये एक नीति तैयार हो. इसके लिए तीनों राज्यों की बैठक कराई जाए.
हरियाणा ने कहा कि हरियाणा ने सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि वर्तमान हालात में एक नीति, एक रास्ता और एक पोर्टल बनाया जाए. वहीं केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो इसके लिए निर्देश लेंगे ताकि एक समान नीति हो और लोगों को परेशानी ना हो.
दरअसल सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें दिल्ली- NCR में सीमाओं पर प्रतिबंध लगाए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक नीति, एक रास्ता और एक पोर्टल हो. एक ही पास बने इस तरह की व्यवस्था हो.
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